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संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 05 Oct 2024 01:55 AM IST

उरई। छात्रा का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में युवक को न्यायाधीश ने 20 साल की सजा सुनाकर 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को 19 अगस्त 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव का ही नारायण 18 अगस्त 2021 को अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने अपहरण सहित पॉक्सो एक्ट के रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने नारायण को 28 अगस्त 2021 को गिरफ्तार कर किशोरी को खोज लिया।
पुलिस ने छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराकर उसके न्यायाधीश के सामने कलमबंद बयान दर्ज कराए। जहां किशोरी ने दुष्कर्म की बात कही। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में 10 सितंबर 2021 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने नारायण को दोषी पाकर सजा सुनाई।
