संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 09 Nov 2024 12:33 AM IST
खबर वही जो सत्य हो
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संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 09 Nov 2024 12:33 AM IST

उरई। मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दो लोगों दोषी पाते हुए दो-दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सिरसाकलार थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी सुनीता ने थाना पुलिस को 27 फरवरी 2006 को तहरीर दी। बताया कि उसके साथ कस्बे के ही राकेश यादव, रंजीत यादव ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट कालपी में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट स्थिता सिंह ने राकेश यादव व रंजीत यादव को दोषी पाते हुए दो दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। (संवाद)ब