उरई। किसान दंपती से लूट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने तीन साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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