उरई। मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सभी पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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खबर वही जो सत्य हो
उरई। मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सभी पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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