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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। शासन ने 50 बेड तक के नर्सिंग होमों के लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। सोमवार को आए आदेशानुसार अब पांच साल के अंतराल में नवीनीकरण होगा।
अभी तक 50 बेड तक के नर्सिंगहोम के लाइसेंस का नवीनीकरण हर साल कराना होता था। इसके लिए नर्सिंगहोम संचालक को आवेदन करना पड़ता था और स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण करके रिपोर्ट देती थी। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम वार्षिक नहीं बल्कि समय-समय पर नर्सिंगहोमों का निरीक्षण करेगी। यदि कहीं गड़बड़ी मिलती है तो नोटिस थमाया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं होने पर सीधे लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉ. सुधाकर पांडेय ने कहा कि शासन का नर्सिंगहोमों के लाइसेंस नवीनीकरण का नया आदेश मिल गया है। इसके तहत अब कार्यवाही होगी।