

खबर वही जो सत्य हो
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लखनऊ। केसरीखेड़ा फ्लाईओवर की राह में रोड़ बने काॅम्प्लेक्स की मंगलवार को एलडीए के विहित प्राधिकारी कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें काम्प्लेक्स मालिक के अधिवक्ता ने एलडीए के नोटिस का जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। अब एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। एलडीए की ओर से नोटिस काॅम्प्लेक्स मालिक को भवन निर्माण उपविधि की धारा 17 के तहत भू उपयोग के विपरीत निर्माण करने और धारा 27 के तहत बिना मानचित्र पास कराए अवैध निर्माण करने को लेकर जारी की गई है। इस पर मंगलवार को विहित प्राधिकारी एसपी सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। जब काॅम्प्लेक्स मालिक ने एक सप्ताह का समय मांगा तो कोर्ट सहमत नहीं थी, मगर जोर देने पर उसने एक सप्ताह का समय दे दिया।