State Consumer Commission ordered to pay Rs 40 lakh compensation to the doctor

गलत ऑपरेशन किया
– फोटो : Freepik

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पेट दर्द में गलत आपरेशन से महिला हालत इतनी गंभीर हो गई कि जान जाते जाते बची। लाखों रुपये खर्च हो गए। पति ने डाक्टर को विधिक नोटिस भेजा तो फौजदारी के मामले में फंसाने की धमकी दी गई। इस पर उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। 

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग के सदस्य राजेन्द्र सिंह और विकास सक्सेना ने डाक्टर को अलग-अलग मदों में 25 लाख 25 हजार रुपये हर्जाना भरने का आदेश दिया। वर्ष 2018 से 12 फीसदी ब्याज सहित ये राशि करीब 40 लाख रुपये होगी।

अयोध्या के अमानीगंज निवासी हनुमान प्रसाद की पत्नी मालती देवी के पेट में दर्द उठा। उन्होंने वहीं सुनीता हेल्थ केयर सेंटर की मालिक डॉ. सुनीता सिंह को दिखाया। डॉ. सुनीता ने तत्काल आपरेशन की बात कर दो लाख रुपये जमा कराए। छह दिन अस्पताल में रहने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ और घाव भी नहीं भरा। 

इस पर डॉक्टर ने एक और आपरेशन के नाम पर सात लाख रुपये जमा करा लिए। चार जून 2018 को दूसरा आपरेशन भी असफल रहा। पत्नी की हालत अत्यंत गंभीर हो गई लेकिन इलाज के बजाय डॉ. सुनीता सिंह देहरादून चली गईं।

 



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