झांसी। बीमारी का इलाज कराने के बाद बीमा कंपनी ने उपभोक्ता को क्लेम नहीं दिया। इस पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्टार हेल्थ कंपनी को ब्याज के साथ धनराशि देने का आदेश दिया। साथी ही कंपनी को वाद व्यय व मानसिक कष्ट की राशि भी देनी होगी।
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