हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 9 मार्च निर्धारित की है। यह याचिका निचली अदालत द्वारा एफआईआर दर्ज कराने से इनकार किए जाने के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई है।
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने 28 जनवरी को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने कहा था कि नागरिकता संबंधी प्रश्न उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।याचिका में एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच की मांग की गई है। आरोप भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत लगाए गए हैं। मामला पूर्व में रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित किया जा चुका है।
