लखनऊ। हाई कोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद हैदर ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग और भंडारण के मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है।



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