उरई। नदीगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत रूदावली में विकास कार्यों में अनियमितताएं मिलने पर जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है जबकि ग्राम प्रधान को पंचायत राज अधिनियम की धारा 95-जी के तहत नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। साथ ही 1.25 लाख रुपये की रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं।


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पंचायत निवासी भगवान सिंह ने तत्कालीन जिलाधिकारी से शिकायत की थी। उन्होंने रूदावली में कराए गए विकास कार्यों में गड़बड़ियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। डीएम ने तीन जनवरी 2023 को भूमि संरक्षण अधिकारी और अधिशासी अभियंता जल निगम की दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जांच के दौरान इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में आठ मीटर कम निर्माण कार्य कम मिला था। साथ ही वित्तीय अनियमितताओं की भी पुष्टि हुई थी। जांच में ग्राम पंचायत सचिव रोहित कुमार की भूमिका संदिग्ध पाई गई। रोहित ने जांच में सहयोग नहीं किया और आवश्यक अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए जिससे मामले के निस्तारण में देरी हुई।

इस पर जिला विकास अधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम प्रधान जाकिर हुसैन के खिलाफ धारा 95-जी के तहत नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। हालांकि इससे पहले मामला हाईकोर्ट और लोकायुक्त तक पहुंचा था। गांव की पंचायत सहायक मोहिनी ने भी संबंधित मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी से शिकायत की थी। इसे जांच में शामिल किया जाना था लेकिन उप कृषि निदेशक को जांच दे दिए जाने से प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं हो सका और जांच की दिशा प्रभावित होती चली गई। इसके चलते प्रकरण लंबित हुआ। हाईकोर्ट ने मामले के निस्तारण के निर्देश दिए थे।



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