वारिस या किसी बाहरी के नाम फ्लैट ट्रांसफर करने के नाम पर अब बिल्डर मोटी रकम नहीं वसूल कर सकेंगे। इसके लिए यूपी रेरा ने रक्त संबंधों में फ्लैट ट्रांसफर के लिए महज एक हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया है। साथ ही रक्त संबंधों के अलावा अन्य व्यक्ति के नाम फ्लैट ट्रांसफर करने पर 25000 रुपये शुल्क ही लिया जा सकेगा।



यूपी रेरा के दस वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया कि फ्लैट आवंटी की मृत्यु होने पर बिल्डर वारिस से ट्रांसफर के नाम पर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये वर्ग फीट तक वसूलते थे। ये रकम 25 से 30 लाख रुपये तक पहुंच जाती थी। इसकी शिकायतों की जांच में पाया गया कि जब आवंटी ने फ्लैट की रकम चुका दी है तो अतिरिक्त शुल्क लेना अवैध है। इस पर रोक लगाने के लिए विनियम 47 से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। यह प्रशासनिक शुल्क और मानक फीस से जुड़ा है। इस विनियम को पुनर्गठित करते हुए आवंटन के उत्तराधिकार या हस्तांतरण के मामलों में प्रमोटर द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क को विनियमित करने के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।



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