शहर कोतवाली क्षेत्र में तमंचा और कारतूस रखने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष दो माह के कारावास की सजा सुनाई है
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खबर वही जो सत्य हो
शहर कोतवाली क्षेत्र में तमंचा और कारतूस रखने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष दो माह के कारावास की सजा सुनाई है
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