कैबिनेट ने हर स्तर पर कार्यरत सरकारी वकीलों के मानदेय (रिटेनरशिप) और प्रति सुनवाई फीस में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से उप जिला शासकीय अधिवक्ता से लेकर महाधिवक्ता तक लाभांवित होंगे। सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक कार्य में तेजी आएगी और योग्य वकील सरकारी पक्ष रखने के लिए आकर्षित होंगे। कैबिनेट के इस फैसले से हजारों विधि अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

अभी तक जिला शासकीय अधिवक्ता को रिटेनरशिप फीस 9000 रुपये प्रति महीने और 1650 रुपए प्रति कार्यदिवस मिलता था। इसी तरह अपर जिला शासकीय अधिवक्ता को वर्तमान में 7200 रुपये रिटेनरशिप फीस व 1500 रुपये प्रति दिन बहस फीस, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को 6300 रुपये रिटेनरशिप फीस और 1550 रुपये बहस फीस, उप जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनरशिप फीस 5400 रुपये और बहस फीस 1275 रुपये मिलती थी। 

महाधिवक्ता को रिटनेरशिप फीस 75000 रुपये महीने व बहस फीस प्रतिदिन 40000 रुपये और अपर महाधिवक्ता की रिटेनरशिप फीस 30000 रुपये और बहस फीस 20 हजार रुपये प्रतिदिन मिलती थी, जिसमें कैबिनेट ने वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।




 



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