झांसी। चरस रखने के दो मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने एक को दो साल 13 दिन की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड व दूसरे को तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।



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