अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में समयाभाव की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) पर 24 जून को सुनवाई संभावित है। याचिका में मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने और चढ़ावे का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से कराने की मांग की गई है। यह याचिका न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की ग्रीष्म अवकाश कालीन खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। संवाद




समय की कमी के कारण अदालत इस पर सुनवाई नहीं कर सकी और अब 24 जून को सुनवाई हो सकती है। अधिवक्ता मोहित अशोक द्वारा दाखिल याचिका में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे में आने वाले धन के कथित गबन की जांच सी बी आई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही कैग से पूरे मामले का ऑडिट कराए जाने की भी अनुरोध किया गया है।



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