अभिषेक गुप्ता, अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: Akash Dwivedi

Updated Sat, 01 Aug 2026 11:32 AM IST

यूपी रेरा ने सोसायटी रखरखाव निधि के संग्रह और हस्तांतरण के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब बिल्डरों को राशि अलग खाते में रखकर ब्याज सहित आरडब्ल्यूए को सौंपनी होगी। इससे फ्लैट खरीदारों के हित सुरक्षित होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और रखरखाव से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद है।


UP: UP RERA's new rules on society maintenance funds fix builder accountability; flat buyers to benefit signif

फ्लैट खरीदार – प्रतीकात्मक तस्वीर।
– फोटो : Adobe Stock



विस्तार

फ्लैट खरीदने के बाद सोसायटी के रखरखाव को लेकर बिल्डर, खरीदारों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के बीच होने वाले विवादों पर अब लगाम लग सकेगी। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने ब्याज-मुक्त मेंटेनेंस सुरक्षा निधि (आईएफएमएस) के संग्रह, संरक्षण और हस्तांतरण के लिए स्पष्ट व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत बिल्डर को यह राशि अलग बैंक खाते में रखनी होगी और आरडब्ल्यूए या अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के गठन के बाद ब्याज सहित संबंधित संस्था को हस्तांतरित करना अनिवार्य होगा।


यूपी रेरा ने सामान्य विनियमों में संशोधन कर आईएफएमएस के संग्रह और उपयोग की प्रक्रिया निर्धारित की है। आईएफएमएस वह एकमुश्त राशि है, जो फ्लैट की रजिस्ट्री या कब्जा सौंपते समय खरीदार से ली जाती है। यह मासिक मेंटेनेंस शुल्क से अलग होती है। 

 



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