UP: Those guilty of paper leak and solver gang will get life imprisonment, one crore fine, bill introduced in

सीएम योगी
– फोटो : amar ujala

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 प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में पेपर लीक कराने और सॉल्वर गैंग के गिरोह के सदस्यों को आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये जुर्माने तक की सजा होगी। सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए गए उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है।

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इस विधेयक के दायरे में उन कर्मचारियों को भी लाया गया है, जिनके द्वारा परीक्षा संबंधी कार्य के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर पेपर लीक की घटना होगी। ऐसे कर्मियों को सात साल तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

विधेयक में परीक्षा संबंधी कार्य करने वाली कंपनियों को भी उत्तरदायी बनाते हुए दंडित करने का नियम बनाया गया है। वहीं पेपर लीक गिरोह और सॉल्वर गिरोह के सदस्यों की संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकेगा।

वहीं अनुचित साधनों में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स के इस्तेमाल के इस्तेमाल अथवा उससे छेड़खानी को भी दायरे में लाया गया है। हालांकि इसमें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। फर्जी प्रवेश पत्र अथवा ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा होगी। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय, गैर-जमानतीय, अशमनीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।



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