उरई। जानलेवा हमले के मामले में दोष सिद्ध होने पर एक ही परिवार के तीन लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने सात-सात साल की सजा सुनाई और 18-18 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।



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