शुभम अवस्थी, अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Akash Dwivedi
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Updated Mon, 24 Aug 2026 12:36 PM IST
लखनऊ में करीब 11 साल पुराने कच्ची शराब मामले में अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर एक आरोपी को बरी कर दिया। न उसे मौके से पकड़ा गया, न उसके पास से बरामदगी हुई और न स्वतंत्र गवाह मिला। अदालत ने कहा कि केवल सह आरोपी के बताए नाम से अपराध सिद्ध नहीं होता।

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– फोटो : X/fazenda_dom_pedro
