Orai News: चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों से रुपये जमा कराकर धोखाधड़ी करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे ने रमनदीप उर्फ संदीप और करुणेश शर्मा को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर 7,500-7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टिमरो निवासी राजकुमारी ने 27 जून 2016 को पुलिस को तहरीर दी थी।