पात्र होने के बावजूद पीएम उज्ज्वला के तहत एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलने पर जालौन की ज्योति देवी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने सात दिन में कनेक्शन दिलाने का जालौन के डीएम को आदेश दिया था।

अदालत का फैसला।
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विस्तार
पीएम उज्ज्वला के तहत एलपीजी कनेक्शन के लिए दर-दर भटक रही महिला को हाईकोर्ट पहुंचने के बाद राहत मिली। कोर्ट की सख्ती के बाद अधिकारियों ने आननफानन कनेक्शन संग गैस बुकिंग पुस्तिका व अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने की जानकारी दी। इस पर याचिका निस्तारित कर दी गई।
पात्र होने के बावजूद पीएम उज्ज्वला के तहत एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलने पर जालौन की ज्योति देवी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने सात दिन में कनेक्शन दिलाने का जालौन के डीएम को आदेश दिया था। कहा था कि गैस बुकिंग बुकलेट व अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं करने पर डीएम व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में कारण बताएंगे।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया था कि एलपीजी कनेक्शन अनुचित तरीके से एक पुरुष को जारी किया गया था, जो उस गांव के प्रधान का रिश्तेदार है। अदालत ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि पीएम उज्ज्वला के तहत केवल महिलाओं के नाम पर ही कनेक्शन जारी किए जाने चाहिए। ऐसे में पुरुष के नाम पर कनेक्शन कैसे जारी हो गया।
