संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Fri, 04 Oct 2024 02:41 AM IST
खबर वही जो सत्य हो
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संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Fri, 04 Oct 2024 02:41 AM IST

उरई। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने बीस साल कैद की सजा सुनाई। उस पर चालीस हजार रुपये अर्थदंड भी ठोका है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने पुलिस को 18 जून 2020 को तहरीर देकर बताया था कि 9 जून को उनकी नाबालिग बेटी को मोहल्ले का ही जितेंद्र कुमार अपने साथ ले गया था। पुलिस ने अपहरण सहित पॉक्सो एक्ट के रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।
पुलिस ने जितेंद्र कुमार को 23 जून 2020 को गिरफ्तार कर किशोरी को खोज लिया था। मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट में न्यायाधीश के सामक्ष उसके कलमबंद बयान दर्ज कराए गए। जहां पर किशोरी ने दुष्कर्म की बात कही थी। 27 जून 2020 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने जितेंद्र कुमार को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई।