{“_id”:”6706e45ff15d32b1cc03e976″,”slug”:”five-and-a-half-thousand-rupees-fine-on-the-accused-of-assault-orai-news-c-224-1-ori1005-120819-2024-10-10″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Jalaun News: मारपीट के दोषी पर साढ़े पांच हजार रुपये जुर्माना”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}

उरई। मारपीट के दोषी पर न्यायाधीश ने साढ़े पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन की कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोंच कोतवाली क्षेत्र के डांढी गांव निवासी गुड्डी देवी ने 29 जून 1996 ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि झांसी जिला के जरिया गांव निवासी खचेरे ने उसके साथ मारपीट की थी। इसमें उसे गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने मारपीट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर 16 नवंबर 1986 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित निर्वाल ने खचेरे को मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
