अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: आकाश दुबे

Updated Wed, 06 Nov 2024 12:29 PM IST

कोर्ट ने अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है लेकिन, फिलहाल  ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में 11 नवंबर तक कथित अतिक्रमणकर्ताओं को राहत रहेगी।


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Bahraich violence case Relief till November 11 in demolition notice

बहराइच हिंसा (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला।



विस्तार


बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को मौखिक निर्देश दिया कि फिलहाल ऐसी कोई कारवाई न करें जो कानून सम्मत न हो। उधर, सरकारी वकीलों ने भी कानून सम्मत करवाई करने का आश्वासन दिया।



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