उरई। दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने सास ससुर व पति को दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई और 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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खबर वही जो सत्य हो
उरई। दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने सास ससुर व पति को दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई और 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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