– स्वरोजगार के लिए 271 लोगों को दिया था ऋण, केवल 40 लाभार्थियों ने ही किया जमा

– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने शुरू की थी टर्म लोन मार्जिन मनी योजना, 50 हजार से 2.5 लाख दिया था ऋण

संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। कर्ज लेने के लिए तो काफी उत्साह दिखाया, लेकिन जमा की बात आई तो इनमें अधिकतर पीछे हट गए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की टर्म लोन मार्जिन मनी योजना में 271 लोगों को 1.03 करोड़ रुपये का ऋण दिया, लेकिन इनमें केवल 40 ने ही इसकी समय से अदायगी की। 231 ऐसे लोग हैं जो अपना 5.13 करोड़ रुपये का ऋण जमा नहीं कर रहे हैं। लंबे समय से बकाया जमा न करने पर कर्जदारों पर मूलधन से छह गुना ब्याज बढ़ गया है।

स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वर्ष 1996 में टर्म लोन मार्जिन मनी योजना की शुरुआत की थी। 2.5 लाख रुपये ऋण से शुरू हुई योजना वर्ष 2007 में खत्म होते-होते 50 हजार पर रह गई। विभाग ने विभिन्न कारोबार जैसे बेकरी, दूध डेयरी, पशुपालन, फुटवियर आदि के लिए 7 प्रतिशत ब्याज पर ऋण आवंटित किया। योजना के तहत झांसी जनपद में 271 लोगों ने कारोबार के लिए कुल 1 करोड़ 13 लाख 93 हजार रुपये का लोन बैंकों के माध्यम से प्राप्त किया। ऋण को पांच साल के भीतर 20 किस्तों में अदा करना था। इनमें केवल 40 लाभार्थी रहे, जिन्होंने समय से अपना ऋण 93 लाख 29 हजार 366 रुपये ब्याज सहित जमा कर दिया। शेष 231 अपना कर्ज चुकाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। लंबे समय से ऋण जमा नहीं होने के चलते 1.13 करोड़ रुपये का ऋण अब ब्याज सहित 6.11 करोड़ हो गया है। 4.98 करोड़ सिर्फ ब्याज की धनराशि है।

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बॉक्स में –

20 लोगों की हो चुकी मौत

– योजना के तहत 20 ऐसे लोग हैं, जिन्होंने ऋण लिया और चुकाया नहीं। साथ ही उनकी मौत हो चुकी है। इन पर करीब 50 लाख से अधिक ऋण था। विभाग अब इनसे ऋण की वसूली कैसे करेगा, उनके समक्ष समस्या बनी हुई है। विभाग ने इनको पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए थे।

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बॉक्स में –

2007 में बंद कर दी गई थी योजना

– सरकार ने योजना के सही परिणाम सामने न आने पर उसे 2007 में बंद कर दिया था। अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिन्होंने ऋण ले रखा है, वे तय समय में ऋण की अदायगी नहीं करते हैं तो वसूली की जाए।


बॉक्स में –

दो लोगों ने ली न्यायालय की शरण

– तय सीमा गुजरने के बाद जब अधिकांश ने अपना कर्ज नहीं चुकाया तो फिर विभाग ने सख्ती की। इनसे ऋण की एकमुश्त अदायगी के लिए नोटिस जारी किए। दो ऐसे लोग रहे, जिन्होंने अपनी समस्या रखते हुए कोर्ट की शरण ली। इनमें मोंठ निवासी मुश्ताक हैं, इन पर 93 हजार रुपये का ऋण है।

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वर्जन –

– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की टर्म लोन मार्जिन मनी योजना में लोन दिया गया था। लेकिन अधिकांश इसको जमा नहीं कर रहे हैं। नोटिस कई बार इनको भेजे जा चुके हैं। अब विभाग इनसे वसूली के लिए आरसी जारी करने जा रहा है।

– मोहम्मद तारिक

उप निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।



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