शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण में 2173 ने फॉर्म भरा है। अब सोमवार को लॉटरी निकाली जाएगी। नामांकन के लिए 11 मार्च को आदेश जारी किया जाएगा।
आरटीई के तहत आवेदन, सत्यापन, विद्यालय आवंटन, प्रवेश और कक्षा आठवीं तक शिक्षण में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अभिभावकों को पाठ्यपुस्तक, जूता, मोजा आदि क्रय करने के लिए पांच हजार रुपये वार्षिक का लाभ दिया जाता है। पहले चरण में दो से 16 फरवरी तक आवेदन प्रक्रिया चली थी। 18 फरवरी को निकली लॉटरी में 2661 को सीट आवंटन किया गया था। वहीं, दूसरे चरण के लिए 21 फरवरी से सात मार्च तक आवेदन प्रक्रिया चली। बीएसए विपुल शिव सागर ने बताया कि अब नौ मार्च को लॉटरी निकालकर सीट आवंटन किया जाएगा।
12 मार्च से शुरू होंगे तीसरे चरण के लिए आवेदन
आरटीई के तहत तीसरे चरण में प्रवेश के लिए 12 मार्च से आवेदन शुरू होंगे, जो कि 25 मार्च तक चलेंगे। बीएसए ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन और अन्य जानकारी के लिए पोर्टल rte25.upsdc.gov.in है। माता-पिता अथवा अभिभावक आवेदन में अपने ग्राम पंचायत अथवा वार्ड में स्थित किसी भी निजी विद्यालय का चयन कर सकेंगे। आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अपने ब्लॉक संसाधन केंद्र अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर संपर्क करें।
