चिटफंड कंपनी के नाम पर निवेशकों से ठगी करने वाले दो संचालकों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे की अदालत ने सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।



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