उसे कबाड़ की दुकान में रखने वाले तीन अभियुक्तों को अपर मख्यि न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) प्रतीक त्रिपाठी की अदालत ने दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर जुर्माना भी लगाया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *