उसे कबाड़ की दुकान में रखने वाले तीन अभियुक्तों को अपर मख्यि न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) प्रतीक त्रिपाठी की अदालत ने दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर जुर्माना भी लगाया।
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खबर वही जो सत्य हो
उसे कबाड़ की दुकान में रखने वाले तीन अभियुक्तों को अपर मख्यि न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) प्रतीक त्रिपाठी की अदालत ने दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर जुर्माना भी लगाया।
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