न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। ऐसा ही कुछ 16 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके किशोरों के ड्राइविंग लाइसेंस मामले में हो रहा है। दरअसल, बिना गियर के दोपहिया वाहन के लिए जारी होने वाले 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके किशोरों के ड्राइविंग लाइसेंस पर अघोषित रूप से रोक लग गई है।

विभाग का कहना है कि वर्तमान में 50 सीसी इंजन क्षमता के दोपहिया वाहनों का निर्माण बंद होने से ऐसे किशोरों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। 16 से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर हर दिन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन 50 सीसी तक की इंजन क्षमता का वाहन नहीं दिखाने की वजह से उनके आवेदन निरस्त हो जा रहे हैं। शासन ने पूर्व में 50 सीसी तक इंजन क्षमता वाले बिना गियर के दोपहिया वाहनों को चलाने के लिए 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुके किशोरों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के आदेश जारी किए थे। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-4 का हवाला दिया गया है। इसमें प्रावधान है कि 50 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले वाहन को 16 वर्ष की आयु पूरी करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर चला सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आवेदकों के स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उनके स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम पंजीकृत 50 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले वाहन पर ड्राइविंग टेस्ट (टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस) कराया जाएगा। टेस्ट में सक्षम पाए जाने पर नियमानुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा। किशोर ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन कर रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आवेदन द्वारा 50 सीसी तक इंजन क्षमता के वाहन साथ न लाने के कारण विभाग ऐसे किशोर को अयोग्य घोषित कर लाइसेंस जारी करने से मना कर रहा है।

पांच साल पहले ही बंद हुआ वाहनों का उत्पादन

परिवहन विभाग के मुताबिक, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) ने 28 जुलाई, 2021 को भेजे ई-मेल में बताया था कि उसकी सदस्य कंपनियां 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों का उत्पादन नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने 50 सीसी तक के वाहनों के संबंध में उपलब्ध कानूनी प्रावधान के अनुसार, लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं।

एक महीने में 50 आवेदन निरस्त

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुजीत सिंह ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार 16 साल पूर्ण करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। वर्तमान समय में ज्यादातर किशोर आवेदन कर रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट के दौरान 50 सीसी तक इंजन क्षमता के वाहन न तो उनके परिवार के सदस्यों के नाम है और न वह इसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में 50 सीसी से अधिक क्षमता के वाहन साथ लाकर ड्राइविंग टेस्ट देने आ रहे किशोरों के लाइसेंस निरस्त किए जा रहे है। बीते एक महीने में करीब 50 आवेदन निरस्त किए गए हैं। 16 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके किशोर प्रतिदिन औसतन 1-2 आवेदन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करते हैं।



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