संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 10 Aug 2024 04:47 AM IST

उरई। नकदी और मोबाइल लूट करने के मामले में दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने दोषी को दस साल की सजा और बीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोंच कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुरा निवासी सिकंदर खां ने कोंच कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 12 अप्रैल 2015 को वह बाइक से कोंच दवा लेने गया था। कोंच से लौटते समय कुंवरपुरा और लौना के बीच अज्ञात दो लोग लाठी-डंडे रास्ते में डाले थे। बाइक धीमी की तो उन्होंने मारपीट कर जेब से 700 रुपये और एक मोबाइल लूट लिया था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
पुलिस जांच में कोंच कोतवाली क्षेत्र के तूमरा गांव निवासी नफीस का नाम प्रकाश में आया तो पुलिस ने 25 अप्रैल 2015 को नफीस को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उससे लूटा हुआ माल बरामद किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट की। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज डॉ अवनीश कुमार ने आरोपी नफीस को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
