झांसी। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंगहोमों को सुप्रीम कोर्ट के तय मानकों पर ही आईसीयू चलाने की हिदायत दी है। संचालकों से मानक पूरे होने का शपथ पत्र मांगा गया है। बिना मानक आईसीयू मिलने पर लाइसेंस निरस्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएमओ आशीष अग्निहोत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2026 को आईसीयू के लिए मानक तय किए हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिंग सहायक और जीवनरक्षक उपकरण अनिवार्य हैं। सीएमओ शिशिर पुरी ने नर्सिंगहोम एवं सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटलों के संचालकों के साथ बैठक की। आशीष अग्निहोत्री को आईसीयू जांच का नोडल अधिकारी बनाया गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम ने मेडिकल कॉलेज के पास तीन नर्सिंगहोमों की जांच की। आशीष अग्निहोत्री ने बताया कि तीनों नियमानुसार संचालित मिले।
