संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। चरस तस्करी के करीब 11 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) ओमपाल सिंह की अदालत ने दोषी नाथूराम को तीन माह पांच दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 सितंबर, 2015 को पुलिस ने सुभाषगंज निवासी नाथूराम को 500 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) ने अदालत में साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए उपलब्ध साक्ष्यों का हवाला दिया।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ओमपाल सिंह ने प्रस्तुत साक्ष्यों और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन माह पांच दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

अभियुक्त ने अधिवक्ता के माध्यम से अपना अपराध स्वीकार भी किया है। बताया है कि 14 सितंबर, 2015 से 19 दिसंबर, 2015 तक जेल में निरुद्ध रह चुका है। अदालत ने पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सुनाई गई सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है। इस प्रकार आरोपी को पहले से जेल में बिताई गई अवधि का लाभ मिलेगा।



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