झांसी। 20 साल पहले गैंग बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के दोषी पर्वत सिंह कुशवाहा निवासी दतिया को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एडीजे देवाशीष की अदालत ने आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पर्वत सिंह कुशवाहा वर्ष 2005 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। उसके खिलाफ हत्या के दो मामलों समेत कई अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि वह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। उसके गिरोह की गतिविधियां दतिया, ग्वालियर और झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र तक फैली हुई थीं।

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अदालत के सामने आरोपी की आपराधिक गतिविधियों और उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष की ओर से रखे गए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने उसे आठ वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को संगठित अपराध के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।



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