अमेठी सिटी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत धान खरीद सोमवार से छह एजेंसी के 91 क्रय केंद्रों पर शुरू होगी। खरीद से जुड़े जिम्मेदारों ने क्रय केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। केंद्र प्रभारियों को केंद्र पर बिक्री के लिए आने वाले किसानों को धान में नमी व फरहा बता अनावश्यक परेशान नहीं करने के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार खरीद करने को कहा गया है।
जिले में 1,32,138 हेक्टेयर में करीब 32,82,696 मीट्रिक टन धान उत्पादन संभावित है। शासन ने सामान्य प्रजाति का धान 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति हेक्टेयर 33.20 क्विंटल खरीद करने की योजना बनाई है। इसके लिए विपणन शाखा के सर्वाधिक 42, पीसीएफ के 20, यूपीएसएस के नौ, पीसीयू के 16 व एफसीआई व मंडी परिषद के दो-दो क्रय केंद्र धान की खरीद करेंगे। धान खरीद के लिए 3240 किसानों का पंजीकरण कराया गया है।
दीपावली के अवकाश के कारण एक नवंबर के बजाए चार नवंबर सोमवार से धान खरीद शुरू होगी। पंजीकृत किसानों से सिस्टम के जरिए प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन से धान खरीदा जाएगा। खरीद से पहले सभी क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे के साथ पेयजल, प्रसाधन व छांव समेत अन्य सुविधा दुरुस्त करने के साथ अन्य तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी राजेश्वर सिंह ने बताया कि धान खरीद के लिए छह एजेंसियों को लगाया गया है। आधार सत्यापन के बाद पंजीकृत किसान ही निर्धारित खरीद केंद्रों पर अपना धान बेच सकेंगे। किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देशित करते हुए जांच की व्यवस्था बनाई गई है। बताया कि किसान नजदीकी क्रय केंद्र पर अपने धान की बिक्री करें। कोई भी परेशानी होने पर शिकायत करें।
17 प्रतिशत नमी तक होगी खरीद
खरीद वर्ष 2024-25 में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 तथा ए-ग्रेड धान का मूल्य 2320 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जाएगी। खरीद नीति के अनुसार 17 प्रतिशत तक नमी होने पर भी किसानों को केंद्र से वापस नहीं किया जाएगा। धान बेचने के 48 घंटे के भीतर किसानों के पंजीकृत खाते में भुगतान करना अनिवार्य होगा।
फसल बिक्री के लिए पंजीकरण अनिवार्य
क्रय केंद्रों पर धान बेचने के इच्छुक किसान खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर मोबाइल एप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मदद से धान विक्रय के लिए पंजीकरण किसी भी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या स्वयं से खाद्य विभाग के पोर्टल अथवा एप पर किया जा सकता है। इसमें किसानों को जमीन में अपना हिस्सा और उसमें बोये गए धान की घोषणा करनी होगी। किसानों को पंजीकरण के लिए कंप्यूटराइज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति एवं आधार कार्ड लाना अनिवार्य है।