संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन

Updated Thu, 07 Nov 2024 11:17 PM IST

loader

Three years imprisonment for kidnapping accused



कोर्ट ने दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी

उरई। किशोरी को घर से बहलाकर ले जाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव पिता ने पुलिस को 2 जून 2019 को तहरीर देकर बताया था कि उसके गांव का ही आशीष कुशवाहा उसकी नाबालिग बेटी को घर से बहला फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने अपहरण की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को खोजकर आरोपी आशीष कुशवाहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने आशीष कुशवाहा को दोषी पाया और उसे तीन साल की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *