सुप्रीमकोर्ट ने अफसरों पर साधा निशाना-
नयी दिल्ली-
सुप्रीमकोर्ट ने आर्टिकल 19 और 22 की याद दिलाई है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पत्रकारों के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार से उनकी खबरों के लिए सूत्र नहीं पूछ सकती है। यहां तक कि कोर्ट भी उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की बेंच ने ये बात कही. पुलिस को न्यायाधीश ने कहा कि समाचार सेवा
सूत्रों के हवाले से खबर लिखने वाले पत्रकारों के लिए अच्छी खबर है।सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पुलिस विभाग और
प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट भी उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता.
