गरौठा(झांसी)-ग्राम दुरखुरू निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मेरी नाबालिक भांजी राधा काल्पनिक नाम उम्र लगभग 17 वर्ष मेरे यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी दिनांक 9 मार्च 2025 को मैं और मेरे परिवार वाले खेत पर गए हुए थे घर पर मेरी नाबालिक भांजी अकेली थी समय करीब 12:00 बजे दिन में मारुति यूको गाड़ी लेकर रामकिशोर पुत्र शंकर निवासी ग्राम अमानपुर थाना महोबकंठ जिला महोबा एवं रूप सिंह पुत्र कमला निवासी पथरोड़ी जिला हमीरपुर मेरी नाबालिक भांजी को बहला फुसलाकर कर अपने साथ भगा ले गए।
गाड़ी जब नई बस्ती से निकली तो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई गाड़ी का नंबर यूपी 77 एच 2103 में दोनों युवकों को मेरी भांजी को ले जाते हुए नई बस्ती के तमाम लोगों ने ले जाते हुए देखा और मुझे इसकी जानकारी दी जानकारी पाकर में घर आया और उसकी खोज बीन की लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला।
पीड़ित व्यक्ति ने कोतवाली मैं दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने उक्त दोनों युवकों के खिलाफ धारा 137(2) 87 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया।