उरई। गैंगस्टर के 17 साल पुराने मामले में सोमवार को कोर्ट ने पिता-पुत्र सहित सात लोगों को तीन-तीन साल की कैद सुनाई है। वहीं, ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत भी हो चुकी है।

कोंच कोतवाली पुलिस तीन जनवरी 2008 को चेकिंग अभियान चला रही थी। टीम को गांधी नगर निवासी छोटू, नीलम, विनोद चतुर्वेदी, अंडा गांव निवासी जितेंद्र, टीकाराम, कैलिया थाना क्षेत्र के फुलैला गांव निवासी रामलला, कोंच कोतवाली क्षेत्र के बिरगुवां गांव निवासी ऊधम यादव व बीनू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पकड़े गए लोगों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। यह भी सामने आया कि यह लोग गैंग बनाकर वारदात को अंजाम देते हैं। इस पर इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में 17 साल पुराने मामले की सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों व सबूतों के आधार पर अपर जिला जज अपर जिला जज भारतेंदु सिंह ने पिता- पुत्र समेत सात लोगों को सजा सुनाई। ट्रायल के दौरान आरोपी बीनू की मौत हो गई थी।