उरई। बिजली का बकाया जमा न करने पर काटे गए कनेक्शन को दोबारा जोड़ने के आरोप में दर्ज 13 साल पुराने मुकदमे में अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की अदालत ने बोहदपुरा निवासी मइयादीन को बरी कर दिया। मामले में अधिवक्ता ने पैरवी करते हुए सरकारी गवाहों से जिरह की और पूर्व न्यायिक निर्णयों का हवाला देकर अपना पक्ष रखा।
विद्युत विभाग की तहरीर पर वर्ष 2013 में धारा 138 बी विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद वर्ष 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया था। लंबी सुनवाई और बहस के बाद अदालत ने मइयादीन को दोषमुक्त कर दिया। (संवाद)
