गुरसराय। नारायणपुरा मोहल्ले में शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। महिलाओं के प्रदर्शन के बाद दुकान संचालक ने 148 पेटी देशी शराब तोड़ने, दुकान में तोड़फोड़ करने और गल्ले से 16,875 रुपये निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 10 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
नई बस्ती कटरा निवासी प्रिंस अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर दी। इसमें बताया कि नारायणपुरा स्थित देसी शराब की दुकान उनके नाम आवंटित है। दुकान पर सेल्समैन के रूप में भूपेंद्र सिंह निवासी रेंज चौराहा तैनात हैं। आरोप है कि दो नवंबर को सेल्समैन ने नियमानुसार दुकान खोली, तभी परकोटा, नारायणपुरा, छोटा खेड़ा और बड़ा खेड़ा क्षेत्र के कुछ लोग व महिलाएं दुकान के अंदर घुस आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोप है कि दुकान में लगी पीओएस मशीन भी तोड़ दी गई और बिक्री संबंधी कागजात फाड़ दिए गए।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि दोबारा दुकान खोली तो दुकान में आग लगा देंगे। प्रार्थी ने पुलिस से मौके की जांच कर आरोपियों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।
ये है मामला
गौरतलब है कि इससे पहले नारायणपुरा मोहल्ले की महिलाओं ने शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। महिलाओं ने शराब की पेटियां सड़क पर फेंककर विरोध जताया था। अब दुकान संचालक की ओर से तोड़फोड़, नकदी और संपत्ति के नुकसान का आरोप लगाए जाने के बाद मामला नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने प्रकरण में दशरथ कुशवाहा , केशव कुशवाहा, लखखु कुशवाहा, कमलावती , रती देवी, अंगूरी देवी, पूजा, पुष्पा, शांति देवी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ थाना गुरसराय में मुकदमा अपराध संख्या 0252/2026 तीन नवंबर को शाम 5:38 बजे दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 310(1), 191(2), 351(3), 324(4), 333 और 352 के तहत मामला दर्ज किया है।
