झांसी। जिले के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को नवंबर माह का मुफ्त खाद्यान्न 6 से 30 नवंबर तक वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत उचित दर की दुकानों पर गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा।
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, कुल 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल, कुल पांच किलो खाद्यान्न निशुल्क दिया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण के लिए सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर दो से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उचित दर विक्रेता उपलब्ध स्टॉक के अनुसार पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी राशन वितरित कर सकेंगे। ई-पॉस मशीन से जारी पर्ची पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य अंकित होगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के जरिये राशन लेने में असमर्थ लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से भी खाद्यान्न दिया जा सकेगा। राशन कार्डधारक वितरण के दौरान परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी भी करा सकेंगे। सभी कोटेदारों को दुकानों के अंदर और बाहर कम से कम तीन स्थानों पर निशुल्क खाद्यान्न वितरण की सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।
