झांसी। चिरगांव थाना क्षेत्र के सिमथरी गांव में खेत की मेढ़ के विवाद में अनुसूचित जाति के किसान के साथ मारपीट कर कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) नेत्रपाल सिंह के न्यायालय ने दोषियों रामप्रकाश कुशवाहा और मुकेश कुशवाहा को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, 30 नवंबर, 2013 को सिमथरी गांव में खेत की मेढ़ को लेकर किसान फोदली और उसके बेटे रमाकांत से विवाद हो गया था। इस दौरान आरोपियों ने किसानों फोदली के साथ मारपीट की और कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्तों पर आरोप सिद्ध हुए। अदालत ने सहायक लोक अभियोजकों द्वारा दिए गए साक्ष्य और दलीलों के आधार पर दोनों को दो-दो वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
