झांसी। शहर के प्रताप नगर गुमनावारा में नकली सिगरेट पकड़े जाने के मामले में आरोपी श्रीनिवास मिश्रा को अदालत से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने शनिवार को उसकी प्रथम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
अभियोजन के अनुसार, 19 अक्टूबर को प्रताप नगर गुमनावारा में आईटीडी लिमिटेड, नई दिल्ली के ब्रांड के नाम पर नकली सिगरेट तैयार करने और पैकेजिंग से संबंधित मामला सामने आया था। पुलिस ने छापे के दौरान एक गोदाम से नकली सिगरेट के साथ ही पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की थी।
मामले की पूछताछ के दौरान अंसल पाम, थाना नवाबाद निवासी श्रीनिवास मिश्रा को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। शनिवार को आरोपी की ओर से उसके बेटे ने अदालत में प्रथम जमानत अर्जी प्रस्तुत की। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी को निर्दोष बताते हुए जमानत दिए जाने की मांग की गई। वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) ने अभियोजन की ओर से दलीलें पेश करते हुए जमानत का विरोध किया और आरोपी को राहत न दिए जाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने प्रथम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
