झाँसी-जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद के समस्त सम्मानित मतदाताओं को सूचनार्थ अवगत कराया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में 46- झांसी-ललितपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले मतदाता अपने-अपने बी.एल.ओ से मतदान दिवस 20 मई से पहले मतदाता वोटर पर्ची अवश्य प्राप्त कर लें और मतदान दिवस के दिन उस वोटर पर्ची को साथ में लेकर मतदान हेतु बूथ पर जायें। जिससे मतदाता सूची में सम्बन्धित मतदाता का मिलान करने में कोई असुविधा अथवा देरी न हो और कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे।
उक्त के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त बी.एल.ओ.को निर्देशित किया है कि पूरी सतर्कता एवं परिशुद्धता के साथ अपने-अपने क्षेत्र के शत-प्रतिशत मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदाता वोटर पर्ची मतदान दिवस 20 मई से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें तथा मतदाताओं से यह भी बता दिया जाये कि यह वोटर पर्ची मतदाता के पहचान का प्रमाण नहीं है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि बी0एल0ओ0 द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण करते समय परिवार के मुखिया अथवा किसी एक सदस्य का मोबाइल नम्बर भी लिया जाये जिससे शत-प्रतिशत वोटर पर्ची का वितरण के सत्यता की रेण्डमली जांच की जा सके।
उन्होंने कहा कि यदि मतदाता पर्ची वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता अथवा गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम के तहत कार्रवाही सुनिश्चित की जाएगी।
