झांसी। पांच दिवसीय दीपोत्सव शुक्रवार से शुरू हो रहा है। बाजार सज गए हैं। दुकानें लग गई है। अब धनतेरस से दीपावली तक खरीदारों की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में बाजारों और मुख्य मार्गों पर जाम के हालात पैदा हो सकते हैं। इससे लोगों को राहत दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया है। इसके तहत अब सुबह आठ से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। घने बाजारों में सुबह 10 से 10 दस बजे तिपहिया और चौपहिया वाहन प्रवेश नहीं करेंगे।
एसएसपी विकास कुमार ने विशेष डायवर्जन प्लान का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत महानगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दोपहर तीन बजे से शाम साढ़े चार बजे तक मिलने वाली छूट अब निरस्त कर दी है। बसों के संचालन के लिए भी अलग-अलग मार्ग तय किए हैं।
ललितपुर और बबीना की ओर जाने वाली बसें झांसी होटल चौराहे से आवागमन करेंगी। मऊरानीपुर व छतरपुर की ओर बसों का आवागमन अग्रसेन चौक से होगा। इलाइट चौराहे पर यातायात का अधिक दबाव होने पर शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर मार्ग की बसें अब बस स्टैंड से सीधे अग्रसेन चौक से मेडिकल बाईपास के रास्ते चलेंगी। ई-रिक्शा और ऑटो चालकों को सख्त निर्देश हैं कि वह सवारी उतारते-चढ़ाते समय वाहनों सड़क किनारे खड़ा करेंगे।
कोतवाली क्षेत्र में यातायात प्रतिबंध
कोतवाली क्षेत्र में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक तीन पहिया व चार पहिया वाहनों का प्रवेश कई मार्गों पर प्रतिबंधित रहेगा। खंडेराव गेट से कोतवाली बाजार और महिला चिकित्सालय तिराहे से खंडेराव गेट तक, सिंधी तिराहे से मानिक चौक और मुरली मनोहर मंदिर से मानिक चौक मार्ग भी प्रतिबंधित हैं। गंधीगर का टपरा से मानिक चौक की तरफ के मार्ग पर भी रोक रहेगी। कोतवाली क्षेत्र में दो पहिया वाहनों के लिए एकल मार्ग व्यवस्था लागू रहेगी। खंडेराव गेट और मिनर्वा से प्रवेश करने वाले वाहन कोतवाली की ढाल, सिंधी तिराहा होते हुए रानी महल की ओर से बाहर जाएंगे। सड़क पर कोई भी दो पहिया वाहन खड़ा नहीं करेगा, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी।
सदर बाजार की यातायात व्यवस्था
सदर बाजार क्षेत्र में भी चार पहिया और तीन पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। बाटा चौराहे से थाना सदर बाजार और भोला मिष्ठान भंडार से नारायण चाट की ओर आवाजाही प्रतिबंधित है। आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी।
