झांसी। घर में घुसकर तीन मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (दप्रक्षे) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने अभियुक्त पंकज रायकवार को छह वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अगस्त, 2020 की रात सिद्धेश्वर नगर निवासी सतीश राय अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान पंकज रायकवार निवासी मसीहागंज उनके घर में घुस गया था। आरोप है कि उसने घर में रखे तीन मोबाइल फोन चोरी कर लिए थे। घटना की जानकारी होने पर फरियादी ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।

विवेचना के दौरान पुलिस ने पंकज के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए और आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने घटना से संबंधित साक्ष्य और गवाह अदालत के सामने पेश किए। अभियोजन की ओर से रखे गए तर्कों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त पंकज रायकवार को छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी संबंधित धाराओं में कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत के इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि चोरी जैसे अपराधों में दोष सिद्ध होने पर कानून के तहत कठोर दंड दिया जा सकता है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *